छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने खारिज की देवेंद्र यादव की अग्रिम जमात याचिका

दुर्ग । कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के चार्ज शीट में नामजद कांग्रेस विधायक और भिलाई के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

ईडी के समन पर यादव ने याचिका लगाई थी। वहीं यादव विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी अपरिहार्य कारणों से सत्र से अनुपस्थिति का आवेदन दिया था। इस पर स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कारण स्पष्ट करने की व्यवस्था दी थी। उसके बाद यादव सदन में उपस्थिति हुए। बता दें कि ईडी ने वर्ष 22-23 में यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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