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23 महीने बाद पत्रकार को आज मिली ज़मानत
सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गई हैं।
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Published By- Komal Sen
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार केरल पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 23 महीने बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर, 2020 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को कप्पन की याचिका पर 5 सितंबर तक जवाब देने को कहा था।
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दरअसल, सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।