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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा

कटघोरा। किशोरी को अगवा कर भागने और उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक कोर्ट पास्को कटघोरा ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपित मध्य प्रदेश के जबलपुर का निवासी है, सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

दीपका पुलिस थाना अंतर्गत नाबालिग किशारी को बहला फुसलाकर भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित दीपक उर्फ विक्रम बजाज 24 वर्ष पिता परमानंद बजाज निवासी अंबेडकर कालोनी गोहलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश को दंडित किया गया है।
न्यायाधीश स्वर्णालता ने धारा 363 में एक वर्ष, 366 में दो वर्ष तथा धारा छह पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को थाना दीपका अंतर्गत ग्राम की 17 वर्षीय नाबालिक किशोरी आरोपित दीपक उर्फ विक्रम बजाज बहला फुसलाकर भगाकर जबलपुर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। किशोरी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जबलपुर में आरोपित के कब्जे से बरामद किया गया।
घटना की रिपोर्ट दीपका पुलिस ने धारा 363, 366, 376, 506 (बी) एवं छह पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) कटघोरा जिला कोरबा में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपित के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर 14 फरवरी को निर्णय पारित कर दंड़ित किया गया है।

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