ब्लैक मनी मामले में अनिल अम्बानी को मिली राहत.
काला धन मामले में अनिल अंबानी को बड़ी राहत, 17 नवंबर तक कार्रवाई पर रोक
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Published By- Komal Sen
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस भेजकर पूछा था कि उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए।
8 अगस्त, 2022 को, आयकर विभाग ने अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने कथित तौर पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की थी। विभाग ने 63 वर्षीय अंबानी पर कर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों का भारतीय कर अधिकारियों को खुलासा नहीं किया।
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अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि काला धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था, जबकि कथित लेनदेन 2006-2007 और 2010-2011 के हैं। अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं हो सकते। आयकर विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा।
न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने इसे अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा, ”अगली तारीख तक कारण बताओ नोटिस के तहत आयकर विभाग याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.’ पद्धति लागू नहीं की जा सकती।