इरडाई द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार, भारत में बीमा कंपनियों को विज्ञापनों को तैयार करने और मंजूरी देने का जिम्मा होगा। इसके लिए, प्रत्येक बीमा कंपनी को तीन सदस्यों से बनी विज्ञापन समिति बनानी होगी जो मार्केटिंग, एक्चूरियल और
अनुपालन विभाग से होगी।
मंजूरी या खारिज
इस समिति की जिम्मेदारी विज्ञापनों को तैयार करने और उन्हें मंजूरी देने के समय वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह ठहराना होगा। इस समिति की सिफारिशों की जांच उत्पाद प्रबंधन कमिटी करेगी और इसे अंतिम अधिकार होगा विज्ञापनों को मंजूरी देने या खारिज करने के लिए।
2021 में संशोधन का प्रस्ताव
इसके अलावा, इरडाई ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत बीमाकर्ताओं को विज्ञापनों के रिकॉर्ड को कम से कम तीन साल तक बनाए रखना होगा।