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इनकम टैक्स विभाग ने बदला अपना ये बड़ा नियम..

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदला बड़ा नियम, जानिए वरना हो जाएगा चूना

Published By- Komal Sen

अगर आप भी बड़े लेनदेन करते हैं तो जान लें कि आयकर विभाग ने बड़ा नियम बदल दिया है। अब किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आपको नए नियम के तहत दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आइए जानते हैं नया नियम।

बैंक या पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा नियम बदला है. अब नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन और आधार जमा करना होगा।

आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियम जारी किए हैं, जो लागू भी हो गए हैं। इस नियम को अधिसूचित कर दिया गया है।

जानिए कब जरूरी होगा पैन-आधार


यदि कोई वित्तीय वर्ष में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
एक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन-आधार को लिंक करना आवश्यक होगा।
यदि आप किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलते हैं तो भी पैन-आधार देना होगा।
अगर कोई चालू खाता खोलता है तो उसके लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा।

अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक है तो भी उसे ट्रांजैक्शन के लिए पैन-आधार को लिंक करना होगा।

कर विभाग की पैनी नजर
दरअसल, आयकर विभाग ने यह फैसला नकदी की जालसाजी को कम करने और निगरानी के मकसद से लिया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेनदेन से अपडेट रहे। अब आधार और पैन के जुड़ने से ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। दरअसल, लेन-देन के दौरान जब आपके पास पैन नंबर होगा तो आयकर विभाग आप पर कड़ी नजर रखेगा।

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