वकील की पोशाक में कोर्ट पहुंची जैकलीन..
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को मिली अंतरिम जमानत: वकील के वेश में कोर्ट पहुंचीं ताकि कोई पहचान न सके… अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को
Published By- Komal Sen
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। 26 सितंबर को सुनवाई के लिए जैकलीन वकील के वेश में कोर्ट पहुंचीं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके. ठग सुकेश चंद्रशेखर से 200 करोड़ की रंगदारी के मामले में जैकलीन अहम गवाह है।
कोर्ट ने जैकलीन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि जब तक उनका जवाब नहीं मिलता है, तब तक उनकी नियमित जमानत अदालत में लंबित रहेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
ईडी ने 17 अगस्त को चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था.
इस मामले में ईडी ने 17 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था, जब जैकलीन के वकील ने उनके लिए जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले भी जैकलीन इस केस को लेकर कई बार कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की टीम ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से मिले उपहार, डिजाइनर कपड़े और कारों के बारे में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की।
200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली में जैकलीन है अहम गवाह
पिछले साल ईडी ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. आरोप के मुताबिक सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक कारोबारी की पत्नी से रंगदारी वसूल की थी. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जैकलीन का बयान भी दर्ज किया है। ईडी के मुताबिक, सुकेश के 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में जैकलीन एक अहम गवाह है.