छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: नकली पनीर, क्रीम और बटर पर एक साल का प्रतिबंध

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कार्रवाई, मिलावटी डेयरी उत्पादों की बिक्री पर लगेगी रोक
रायपुर | 1 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में गैर-मानक (Non-standard) डेयरी एनालॉग उत्पादों—जैसे नकली पनीर, क्रीम और बटर—के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कई उत्पाद असली दूध से बने होने का आभास देते हैं, जबकि उनमें वनस्पति वसा और अन्य विकल्पों का उपयोग किया जाता है। ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सरकार के अनुसार, प्रतिबंध अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाजारों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



