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( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
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Uttarakhand : यदि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या पुराने को अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अब केवल मूल दस्तावेज जमा करने होंगे। पहले यह काम पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से ही होता था। धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है।
नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट करने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। UIDAI ने तीनों कैटेगरी के वैलिड डॉक्युमेंट्स की नई लिस्ट जारी की है।
पते के लिए मान्य दस्तावेज
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भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचानपत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बाेर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि। मान्य दस्तावेजों की पूरी सूची के लिए क्लिक करें…. https://uidai.gov.in/
पते के लिए विकल्प
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विधायक, सांसद, पार्षद, तहसीलदार या किसी सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रमुख या सचिव द्वारा सत्यापित मानक UIDAI फॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है। पहचान के प्रमाण के रूप में नाको अधिकारी द्वारा सत्यापित फॉर्म को भी स्वीकार किया जाएगा।
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अनाथ बच्चों के लिए
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अनाथ बच्चों के नाम और पते के लिए आधार पंजीकरण फॉर्म को पंजीकृत अनाथालय के अधीक्षक या किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
अब नहीं चलेगी फोटोकॉपी
आधार सेवा केंद्र जीएमएस रोड ऑपरेशंस मैनेजर दिग्विजय चौधरी ने कहा कि नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने को अपडेट करने के लिए दस्तावेजों की फोटोकॉपी अब स्वीकार नहीं की जाएंगी। आवेदकों को मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र पर लाने होंगे।
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वहां इन दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा। यह नियम दस्तावेजों में जालसाजी के संबंध में अपनाया गया था। पहले बच्चे के आधार कार्ड में नाम परिवर्तन स्कूल कार्ड के जरिए होता था, अब ऐसा नहीं होगा।
कुछ अहम नियम
– 0 से 18 साल तक के आवेदकों के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
– पहचान के सुबूत के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और फोटो होना चाहिए।
– पते के सुबूत के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और पता होना चाहिए।
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– यदि पहचान और पते के लिए एक ही दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आवेदक का नाम, पता, फोटो होना चाहिए।
– आधार कार्ड के लिए प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। परिजनों के नाम से जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
– आवेदक के पास पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया से संबंध साबित करता दस्तावेज होना चाहिए।
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