SEBI ने लगाया ज़ुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला
.Published By- Komal Sen.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर आठ लोगों पर कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी के अलग-अलग आदेशों के मुताबिक कुलदीप सिंह यादव, गणेश कुमार के, के रामकृष्ण, पी तमिलारासन, ओ भूपति, केतन शांतिलाल सावलिया, राकेश कुमार राठौड़ और सोमा भट्टाचार्य पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये मामले टाइटन के लोगों और कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच की गई ट्रेडिंग से जुड़े थे।
इस बात की जानकारी खुद टाइटन ने सेबी को दी थी
सेबी ने यह आदेश टाइटन कंपनी से प्राप्त एक पत्र के बाद जारी किया है। इस पत्र में कंपनी ने मार्केट वॉचडॉग यानी सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन और कंपनी की आचार संहिता के कुछ नियुक्तियों और कर्मचारियों द्वारा सूचित किया था। इसके बाद सेबी ने टाइटन कंपनी के शेयरों की जांच की और अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन पाया।
लेन-देन किया गया, लेकिन खुलासा नहीं किया गया
सेबी के मुताबिक, इन लोगों ने टाइटन के कर्मचारी रहते हुए टाइटन के शेयरों का लेन-देन किया था। इस संबंध में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत कंपनी के सामने जरूरी खुलासे तक नहीं किए. नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है। यहां आपको बता दें कि 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन पर खुलासा करना जरूरी है।
Banyantree पर 3 लाख रुपये का जुर्माना
इसके अलावा, एक अलग आदेश में, सेबी ने निवेश सलाहकारों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए Banyantree सर्विसेज लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। Banyantree Services Ltd सेबी के साथ पंजीकृत एक निवेश सलाहकार कंपनी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह आदेश ‘ईटी मनी’ नाम की वेबसाइट और ऐप Banyantree सर्विसेज लिमिटेड की जांच के बाद जारी किया है। यह जांच 2018-19 के दौरान की गई थी.