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Bhopal Gas Tragedy : sc ने लिया बड़ा फैसला, जिससे मरीजों को मिला झटका…

आपको बता दें कि 2 दिसंबर 1984 की रात कोई नहीं भूलेगा, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी ने कहर बरपाया था.

PUBLISHED BY – LISHA DHIGE

Bhopal Gas Tragedy : देश की बहुचर्चित भोपाल गैस त्रासदी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करते हुए पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। इसके साथ ही त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने में लापरवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार लंबित मामलों को पूरा करने के लिए RBI के पास मौजूद 50 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी।

दो दिसंबर 1984 की रात किसी को भूलते नहीं बनती Bhopal Gas Tragedy

Bhopal Gas Tragedy
Bhopal Gas Tragedy

आपको बता दें कि 2 दिसंबर 1984 की रात कोई नहीं भूलेगा, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी ने कहर बरपाया था. भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली जहरीली गैस ने रातों-रात हजारों लोगों की जान ले ली। इस हादसे से भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गया था।

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हादसे में पीड़ितों की संख्या 16 हजार से ज्यादा बताई गई। इसके साथ ही करीब 50 लाख लोगों को सांस की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियां हो गईं, जिसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है।Bhopal Gas Tragedy इतना ही नहीं इस हादसे का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को लोगों को भुगतना पड़ा। अगली पीढ़ी में पैदा हुए कई बच्चे प्रभावित पाए गए।

Bhopal Gas Tragedy
Bhopal Gas Tragedy

यूनियन कार्बाइड कंपनी ने 470 मिलियन यूएस डॉलर का मुआवजा भरा था

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भोपाल गैस त्रासदी के लिए 470 मिलियन अमरीकी डालर का मुआवजा दिया है। जबकि पीड़ितों ने अतिरिक्त मुआवजे के लिए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

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Vanshika Pandey

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