आयकर विभाग वालो के तरफ से बड़ी खुशखबरी..!
Published By- Komal Sen
अब तक विदेश में जमा किए गए टैक्स (FTC) का क्रेडिट तभी लिया जा सकता था, जब फॉर्म-67 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाता था। इस प्रावधान ने भारत के बाहर भुगतान किए गए कर का दावा करने की क्षमता को सीमित कर दिया।
इनकम टैक्स रिटर्न: देश में हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना था। वहीं, आयकर विभाग ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष के अंत तक भारत के बाहर भुगतान किया गया। इसको लेकर आयकर विभाग ने एक ट्वीट भी किया है। आयकर विभाग ने अपने एक ट्वीट में इस बदलाव की जानकारी दी है।
करदाताओं को राहत
विभाग ने कहा, “फॉर्म नंबर 67 में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण अब मूल्यांकन वर्ष के अंत तक संदर्भित और प्रस्तुत किए जा सकते हैं।” (एफटीसी) में जमा कर का क्रेडिट लिया जा सकता है। इस प्रावधान ने भारत के बाहर भुगतान किए गए कर का दावा करने की क्षमता को सीमित कर दिया।
आप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब एफटीसी के लिए क्लेम करने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव कर करदाताओं को राहत दी है। खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। इससे चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
दावा कर सकते हैं
नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर (प्रत्यक्ष कराधान) सचिन गर्ग ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा करने वाले करदाता आकलन वर्ष के अंत तक एफटीसी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 जमा कर सकते हैं। दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि टैक्स असेसमेंट ईयर के अंत तक फॉर्म-67 जमा करने की छूट मिलना टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत है क्योंकि अब वे रिटर्न जमा करने के बाद भी एफटीसी क्लेम कर सकते हैं।