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जानें तिरंगा फहराने के 15 अहम नियम…

( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )

Indian flag waving symbol of india
Indian flag waving symbol of india

हर घर तिरंगा: आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है. सरकार ने देश की जनता से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है. अगर आप भी अपने घर में तिरंगा फहराने और फहराने जा रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम-कायदों के बारे में पता होना चाहिए।

इसका अपमान करने पर आपको जेल भी हो सकती है। भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर भी कुछ नियम तय किए हैं। राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे का सम्मान करने के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तिरंगा फहराने के नियम ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002’ (फ्लैग कोड ऑफ इंडिया) नाम के कानून में तय किए गए हैं।

जाने कुछ महत्वपूर्ण नियम :

1. खुले में 24 घंटे तक तिरंगा फहरा सकते हैं। जहां भी तिरंगा फहराया जाएगा, उसे पूरे सम्मान के साथ फहराएं। तिरंगे को पानी में नहीं भिगोना है, न ही किसी भी प्रकार इसे क्षति पहुंचानी है। ध्यान दें कि तिरंगे में केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तिरंगा आधा झुका, कटा और फटा नहीं होना चाहिए। इसे विधिवत ही फहराना होगा।

2. पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना तिरंगा भी अपने घर पर फहराया जा सकता है। 

3. सरकार ने तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। 

4. झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। 

5. इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए।

6. अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं।

7. तिरंगा कभी भी फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए। 

8. तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

9. किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए।

10. किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते।

11. झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। 

12. झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है।

13. झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए।

14. तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है। न फेंकना है न ही क्षति पहुंचानी है।

15. तिरंगा समय के साथ हवा से या किसी अन्य कारण गंदा हो जाए या फट जाए तो ऐसी स्थिति में निस्तारण बहुत ही सावधानी से करना है- 

जानिये निस्तारण के दो तरीके

1.गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के निस्तारण के दो तरीके हैं। एक दफन करना और दूसरा जलाना। बेहद गंदे या किसी कारण फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का ही बॉक्स लेना होगा। इसमें तिरंगे को सम्मानपूर्वक तह लगाकर रखना होगा। फिर बहुत ही साफ स्थल पर जमीन में दफन करना होगा। इसके बाद उस स्थान पर दो मिनट तक मौन खड़े रहना होगा।

2.दूसरा तरीका जलाने की है। इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी। अग्नि के मध्य में इसे सम्मानपूर्वक तह लगाकर डालना होगा। किनारे से नहीं। नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है।

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