जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग बन सकते है मतदाता..
जम्मू जिला प्रशासन की ओर से नया आदेश जारी किया गया है. इसके मुताबिक एक साल से जम्मू जिले में रह रहे लोगों के लिए वोटर लिस्ट की राह आसान हो गई है.
Published By- Komal Sen
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन का काम जारी है. इस बीच जम्मू जिला प्रशासन की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है. इसके मुताबिक एक साल से जम्मू जिले में रह रहे लोगों के लिए वोटर लिस्ट की राह आसान हो गई है.
जम्मू जिला उपायुक्त अवनि लवासा द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में तहसीलदारों या राजस्व अधिकारियों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है. प्रमाण पत्र जारी करने का उद्देश्य उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जिन्हें पंजीकरण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनि लवासा ने भी दस्तावेजों की सूची जारी की है जिन्हें निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है. केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने, सुधार करने और उन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए विशेष संशोधन की प्रक्रिया चल रही है जो छोड़ चुके हैं या गुजर गए हैं.
आदेश के अनुसार, विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान जम्मू जिले में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, “सभी तहसीलदारों को एक वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आवश्यक क्षेत्र सत्यापन के बाद निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है”। जम्मू जिले में रहने के बाद से। आदेश में कहा गया है कि यह बात सामने आई है कि कुछ पात्र मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीकरण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
जमा करा सकते हैं ये दस्तावेज-
एक वर्ष के लिए पानी/बिजली/गैस कनेक्शन।
आधार कार्ड 3. राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक
भारतीय पासपोर्ट
किसान सहित राजस्व विभाग का भू-स्वामित्व रिकॉर्ड
पंजीकृत किराया/पट्टा विलेख (किरायेदार के मामले में)
खुद के घर के मामले में पंजीकृत बिक्री विलेख