क्या योगी आदित्यनाथ पर चलेगा मुकदमा?
क्या 15 साल पुराने मामले में योगी आदित्यनाथ पर चलेगा मुकदमा? SC आज सुनाएगा फैसला
PUBLISHED BY : Vanshika Pandey
15 साल पुराने मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, सीएम पर साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। लेकिन इस मामले में मुकदमा दायर करने पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार द्वारा ट्रायल की अनुमति नहीं देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी.
बता दें कि मई 2017 में राज्य सरकार ने सबूतों को अपर्याप्त बताते हुए मुकदमे की सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं, 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। गौरतलब है कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सीएम योगी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि योगी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए मामले को बेवजह घसीटा जा रहा है.
सालों की जांच के बाद भी सीआईडी को नहीं मिले तथ्य
उन्होंने दलील दी कि सालों की जांच के बाद भी सीआईडी को तथ्य नहीं मिले। उस दौरान राज्य में अन्य दलों की सरकार थी। साल 2017 में राज्य के कानून और गृह विभाग ने मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. तब कारण यह भी था कि पुलिस के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसे निचली अदालत पहले ही मान चुकी है और 2018 में हाईकोर्ट ने भी इसे स्वीकार कर लिया है.
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 अगस्त 2018 को नोटिस जारी किया था. वहीं, बुधवार को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की पीठ ने इसे सुरक्षित रख लिया है. इस पर आदेश.