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अटल पेंशन योजना के है ये नए नियम, जाने बात…

Facebook twitter wp APY: अटल पेंशन योजना की पात्रता में बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम; अगर ऐसा हुआ तो नहीं आएंगे पैसे

( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )

1 अक्टूबर 2022 से सभी आयकर दाता अटल पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र ने योजना में बड़े बदलावों की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नया आदेश 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है, को बाद में या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है। आवेदन की तारीख, तो उसका APY (अटल पेंशन योजना) खाता बंद किया जा सकता है।

दरअसल, सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या पहले से कर चुका रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। वह आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार, 10 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के ग्राहकों की कुल संख्या 4 जून तक 5.33 करोड़ थी। उसी तारीख को, एनपीएस के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) और APY 7,39,393 करोड़ रुपये रहा।

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