छत्तीसगढ़
मोहर्रम एवं 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित
( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2022-23 नियम क्रमांक 16.1 के अनुसार 09 अगस्त (मोहर्रम एवं 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के उपलक्ष्य में एक-एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार 09 अगस्त, 2022 (मोहर्रम) एवं दिनांक 15 अगस्त, 2022 (स्वतंत्रता दिवस) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त तिथियों को जिले की समस्त देश, विदेशी, कंपोजिट मदिरा दुकाने बंद रखी जावेंगी तथा मदिरा का विकय पूर्णतः बंद रहेगा।